नई दिल्ली: भारत ट्विटर (Twitter) के साथ विवाद होने के बाद खासा नाराज़ है। भारत सोशल मीडिया (Social Media) को नियंत्रित करने के लिए नए नियम (New Law) लाने की तैयारी कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि केंद्र सरकार (Central Goverment) के नए नियमों से सोशल मीडिया की सभी कंपनियों को विवादित तथ्य जल्द से जल्द हटाने के साथ-साथ जांच में भी सहयोग मिलेगा।
साथ ही दुनियाभर में भी शक्तिशाली टेक कंपनियों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में विश्वभर में सबसे लोकप्रिय कंपनी फेसबुक को पिछले सप्ताह सरकार के साथ राजस्व में साझीदारी के मुद्दे को लेकर टकराव का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में समाचारों को फेसबुक ने अपने प्लेटफार्म पर प्रतिबंधित करने पर पूरी दुनिया में आलोचना झेलनी पड़ी। वहीं, भारत में ट्विटर के साथ विवाद तब हुआ जब भारत में तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान कुछ ट्वीट को सरकार ने हटाने के लिए कहा था।
इसके साथ ही सरकार ने ट्विटर से इन्हें प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद सरकार के इस आदेश को ट्विटर ने विभिन्न नियमों का हवाला देते हुए मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सरकार ने बेहद नाराज़गी ज़ाहिर की थी। सरकार ने सोशल मीडिया के कंटेंट को नियंत्रण रखने के लिए ‘इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड’ तैयार करने का फैसला लिया है। इस नए नियमों में सोशल मीडिया कंपनियों फेसबुक-ट्विटर के साथ नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम प्लेटफार्मों के द्वारा मानमानी पर भी अंकुश लग सकेगा।
इस नियम के अनुसार भारत के सभी वेब कंपनियों को बहुधर्मी व बहुजातीय समाज को ध्यान में रखकर अपनी तमाम विश्वास, या नस्लीय या धार्मिक समूह के विचारों से जुड़ी गतिविधियों पर सही ढंग से सतर्कता के साथ विचार करना होगा। अब नए नियमों के अनुसार वेब सीरीज़ में आयु संबंधी रेटिंग और सलाह देना भी कंटेंट के साथ अनिवार्य किया गया है।अभी तक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस नए नियमों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है।
साथ ही अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह नियम कब और किस समय लागू होगा। इस नियम के अनुसार किसी भी विवादित कंटेट को 36 घंटे के अंदर प्लेटफार्म से हटाना होगा। साइबर सिक्योरिटी घटना के तहत 72 घंटे के अंदर जानकारी देनी होगी।
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