नई दिल्ली: कोरोनावायरस संक्रमण (Covid-19 in Delhi) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में तत्काल प्रभाव से रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार के अनुसार यह नाईट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। बता दें कि बीते दिन दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 3,548 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, इस दौरान 15 लोगों की मौत हुई है।
इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या अब 6,79,962 हो गई है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना (Coronavirus) के 14,589 एक्टिव केस हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक स्वास्थ्यकर्मियों पर रात का कर्फ्यू लागू नहीं होगा, लेकिन इस दौरान उनके लिए पहचानपत्र दिखाना जरूरी होगा। साथ ही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन जा रहे लोगों को उचित टिकट दिखाना होगा। इलाज के लिए गर्भवती महिलाओं और दूसरे मरीज़ों को भी आने-जाने की इजाज़त होगी।
Delhi Disaster Management Authority (DDMA) issues order to impose Night Curfew in Delhi.
▶️Night Curfew to be imposed from 10 pm to 5 am till 30 April
▶️Essential services & activities as an emergency measure to be allowed
▶️People going for vaccination will be exempted pic.twitter.com/aYX5VCa9mZ
— AAP (@AamAadmiParty) April 6, 2021
नाइट कर्फ्यू में जिन लोगों को छूट दी जाएगी उनके लिए टैक्सी, ऑटो, मेट्रो और दूसरे सार्वजनिक परिवहन चलने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही जरूरी सेवाएं देने वाले विभागों को भी कर्फ्यू से छूट दी जाएगी।